शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्तियाँ :
(1) राज्य सरकार द्वारा कुछ छात्रवृत्तियाँ जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक जाति एवं सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं को नियमानुसार प्रदान की जाती हैं।
(2) मेधावी छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासन के नियमानुसार छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते है।
शासन एवं महाविद्यालय के माध्यम से कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती हैं, जिनके लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रार्थना पत्र पर विचार सम्भव नहीं हो सकता है और पात्र छात्र/छात्रा भी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएँ कार्यालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित की जाती हैं तथा उसकी प्रतिलिपि कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाती है। छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे कार्यालय में छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी आवेदन पत्र समय से जमा कर दें।
प्रमुख छात्रवृत्तियाँ :
1. बर्सरी पुस्तकालय सहायता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को आय के आधार पर छात्रवृत्तियाँ।
3. पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं को आय के आधार पर छात्रवृत्तियाँ।
4. अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं को आय के आधार पर छात्रवृत्तियाँ।
5. छात्र सहायता कोष से निर्धन किन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
6. विकलांग छात्रवृत्ति एवं राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति भी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।
7. खेलकूद से विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए विशेष सुविधा का प्रबन्ध है।
8. विशेष योग्यता सम्पन्न छात्र/छात्राओं को बराबर प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाता है।